EPFO New update : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ ने 16 जनवरी को बताया कि आधार कार्ड (Aadhaar card) अब जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज नहीं होगा। भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के एक निर्देश के बाद जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को हटाने की अधिसूचना जारी की। लेकिन अब सवाल है कि जन्मतिथि के लिए किन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा सकता है।
क्या कहा ईपीएफओ ने : यूआईडीएआई के निर्देश के बाद ईपीएफओ ने जन्मतिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया। ईपीएफओ सदस्यों और जन्मतिथि सुधार में शामिल संस्थाओं को इस बदलाव के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी गई थी। जन्म प्रमाण की बजाय पहचान सत्यापन में आधार की भूमिका पर यूआईडीएआई के जोर को कानूनी समर्थन प्राप्त था। इससे सटीक डॉक्यूमेंटेशन को बल मिला।
यह फैसला केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से किया गया। ईपीएफओ द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार को हटाना यूआईडीएआई के निर्देश और आधार की सीमाओं पर कानूनी रुख के अनुरूप है।
क्या कहा UIDAI ने : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूआईडीएआई (UIDAI ) ने कहा है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल केवल पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र यानि एड्रेस प्रूफ के रूप में ही किया जाना चाहिए, इसे जन्मतिथि के प्रूफ की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, ये 12 अंकों वाला भारत सरकार द्वारा जारी पहचान पत्र है।
ये दस्तावेज होंगे मान्य
EPFO ने कहा कि यदि कोई कर्मचारी अपने खाते में जन्मतिथि से सम्बंधित कोई अपडेट कराना चाहता तो इन दस्तावेजों को पेश करना होगा
- जन्म प्रमाण पत्र
- किसी सरकारी बोर्ड या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट जिस पर जन्मतिथि हो।
- स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिस पर जन्मतिथि हो।