फैसले के तहत 1 जून 2020 से, स्थानीय मिठाई की दुकानों को भी परातों एवं डब्बों में बिक्री के लिए रखे गए मिठाई के लिए 'निर्माण की तारीख' तथा 'उपयोग की उपयुक्त अवधि' जैसी जानकारी प्रदर्शित करनी होगी। डिब्बाबंद मिठाई के डिब्बे पर पहले से ही इन बातों का उल्लेख करना अनिवार्य है।
एफएसएसएआई के आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, यह तय किया गया है कि खुली बिक्री वाली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए रखी मिठाई के कंटेनर / ट्रे पर 'निर्माण की तारीख' और 'उपयोग की अवधि' जैसी जानकारियों को प्रदर्शित करना होगा।