भारतीय डाक विभाग ने वरिष्ठ नागरिकों में 60 वर्ष से ऊपर के निवेशकों को राहत देने के लिए किसी भी ब्रांच में जाने की आवश्यकता के बिना अपने निवेश खातों से आंशिक रूप से धन निकालने की अनुमति प्रदान की है। इसके अनुसार वरिष्ठ खुद नागरिक अपने ओर से पैसे लाने के लिए एक अधिकृत व्यक्ति को भेज सकते हैं। इंडिया पोस्ट ने वृद्ध पेशनभोगियों के लिए यह सुविधा शुरू की है, जो अपने अकाउंट से संबंधी पैसे निकालने या किसी और गतिविधि के लिए सक्षम नहीं हैं। हालांकि यह सुविधा केवल साक्षर वरिष्ठ नागरिक ही उठा सकते हैं। पीपीएफ फंड निकालने की प्रक्रिया इस प्रकार है।
व्यक्ति को पैसे निकालने के लिए पासबुक भी जमा करना होगा।
पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों द्वारा खाताधारकों के हस्ताक्षर का मिलान करने और फिर फंड जारी करने के बाद लेनदेन को अंतिम रूप दिया जाएगा।