कानपुर। कानपुर में 113 साल से रक्षा संपदा अधिकारी की बिल्डिंग पर काबिज एलआईसी को अब आखिरकार कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। कानपुर जिला जज कोर्ट ने 1 सप्ताह के अंदर कब्जा छोड़ने के आदेश जारी किया है। साथ ही एलआइसी को करीब पांच करोड़ रुपए भी देने होंगे।
आदेश में स्पष्ट लिखा है कि 1 हफ्ते के अंदर अगर एलआईसी कब्जा खाली नहीं करता है तो बल प्रयोग करते हुए एलआईसी से कब्जा ले लिया जाए।
क्या था मामला - शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने बताया कि सन 1910 को सर्वे संख्या 431 की भूमि 173 रुपए सालाना की दर से एलआइसी को 99 वर्ष के लिए आवंटित की गई थी। 4 अक्टूबर 2009 को यह लीज समाप्त हो गई।
भारत सरकार ने नई लीज रेंट पालिसी घोषित की जिसको लेकर रक्षा संपदा अधिकारी ने एलआइसी को नई लीज रेंट पालिसी के तहत किराया अदा करके लीज डीड को नवीनीकृत कराने के लिए कहा लेकिन एलआइसी ने लीज डीड नवीनीकृत नहीं कराई।
कोर्ट ने सुनाया फैसला - शासकीय अधिवक्ता कौशल किशोर शर्मा ने बताया रक्षा संपदा अधिकारी ने एलआइसी के विरुद्ध 2 अप्रैल 2018 को बेदखली आदेश पारित किया। इस आदेश के विरुद्ध एलआइसी ने जिला जज के न्यायालय में अपील दाखिल की थी। जिसको लेकर कोर्ट ने रक्षा संपदा अधिकारी के बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए एक सप्ताह में भवन खाली करने के आदेश दिए हैं और 5 करोड़ रुपए अदा करने के भी निर्देश जारी किया है।