न्यायमूर्ति समित गोपाल ने मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा नाम के व्यक्ति द्वारा दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस मामले में सुनवाई का अधिकार क्षेत्र इस अदालत के पास नहीं है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर, 2018 को राजस्थान के अलवर जिले में चुनाव अभियान के दौरान एक भाषण दिया था जो याचिकाकर्ता के मुताबिक आपत्तिजनक था और उस भाषण से उसकी धार्मिक भावना आहत हुई थी।
इससे पूर्व, याचिकाकर्ता ने इस संबंध में मऊ की जिला अदालत में शिकायत की थी जिसे निचली अदालत द्वारा खारिज कर दी गई। इसके बाद, उसने सत्र न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और वह खारिज कर दी गई थी।