स्पिक को हर माह 8 करोड़ दें बैंक

शनिवार, 28 फ़रवरी 2009 (15:48 IST)
उच्चतम न्यायालय ने इंडियन बैंक, देना बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और बैंक ऑफ राजस्थान को सदर्न पेट्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन (स्पिक) को अपना संयंत्र चलाने के लिए हर महीने 8 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है।

मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर अपने अंतरिम आदेश को समाप्त करते हुए ऋण वसूली अपीलीय ट्राइब्यूनल के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें बैंकों को संकटग्रस्त स्पिक को अपना संयंत्र चलाने के लिए हर महीने 8 करोड़ रुपए जारी करने को कहा गया था।

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