मतदान से 48 घंटे पहले ‘ड्राइ-डे’

गुरुवार, 20 मार्च 2014 (15:18 IST)
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नई दिल्ली। शराब के जरिए मतदाताओं को लुभाने के प्रयासों पर नियंत्रण रखने की कोशिशों के तहत चुनाव आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक चरण के मतदान से पहले 48 घंटे के लिए ‘ड्राइ डे’ की घोषणा करें।

आम चुनाव के साथ-साथ अरूणाचल प्रदेश, आंध प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी यही नियम लागू होगा।

चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदान के दिन यानि 16 मई को भी किसी दुकान में शराब नहीं बिकेगी और न ही किसी रेस्तरां में शराब परोसी जाएगी। आयोग ने कहा है कि ‘ड्राइ-डे’ के दौरान व्यक्तिगत रूप से शराब की जमाखोरी पर भी नजर रखी जाएगी।

इसके अलावा जिन क्षेत्रों में मतदान होने हैं उसके आसपास के क्षेत्रों में भी शराब की बिक्री पर नियंत्रण रखने के आदेश आयोग ने राज्य सरकारों को दिए हैं। (भाषा)

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