न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट की पीठ ने वीडियो कांफ्रेन्सिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों से भी आश्रय गृहों में बच्चों की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों और तीन अप्रैल के उसके आदेश के अनुपालन के बारे में रिपोर्ट मांगी है।