यह आदेश 25 दिसंबर की मध्यरात्रि से प्रभावी होकर अगला आदेश आने तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि यह सभी होटल, बार, रेस्तरां और निजी मालिकाना हक वाले ऐसे सभी स्थानों पर लागू होगा जिनका इस्तेमाल इस प्रकार के समारोहों के लिए किया जा सकता है।
महाराष्ट्र सरकार ने भी रात्रि 9 से सुबह 6 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर शुक्रवार को रोक लगा दी। राज्य में शुक्रवार को कोरोनावयरस संक्रमण के 1,410 मामले सामने आए थे। इनमें 20 ओमिक्रॉन के मामले थे।
इससे पहले बीएमसी ने शुक्रवार को एक अलग आदेश में कहा था कि दुबई से मुंबई लौटने वाले लोगों को 7 दिन के लिए अपने घर में क्वारंटाइन में रहना होगा। बीएमसी ने कहा है कि जो यात्री महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में रहते हैं, वे दुबई से आने पर मुंबई छोड़ सकेंगे, लेकिन उनके परिवहन की व्यवस्था जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी।