याचिका में कहा गया कि कार्यालय आदेश के जरिए पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने 10 लाख रुपए मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी को देने की घोषणा की और उक्त राशि प्राप्त हुई। उसने कहा, लेकिन दिल्ली सरकार ने भी उसके द्वारा तैनात कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान कोविड-19 से मौत होने पर एक करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि आश्रितों को देने की घोषणा की थी, जो अब तक नहीं मिली है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour