अगर प्राइवेट अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है और अगर यह मरीज के लिए बहुत आवश्यक है ऐसी स्थिति में वहां के जिलाधिकारी और सीएमओ मरीज को ये इंजेक्शन उपलब्ध करवाएंगे। इससे पहले योगी सरकार ने आदेश जारी किया था कि कोई भी हॉस्पिटल कोरोना मरीजों को भर्ती करने से इंकार नहीं कर सकते हैं।