भोपाल। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कोविड वैक्सीन में मिलावट (नकली) की आंशका जाहिर करने के बाद अब मध्यप्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला किया है। प्रदेश में लोगों की जान से कोई खिलवाड़ न कर सके इसके लिए सरकार ने मिलावटखोरी करने पर दोषी पाए जाने वाल को उम्रकैद की सजा देने का प्रावधान करने जा रही है। अब तक प्रदेश में मिलावटखोरी पर अब 3 वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया है। इसके साथ एक्सपायरी डेट की दवा,पेय और खाद्य प्रदार्थ बेचने पर 5 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।