जोन क्रमांक 3 में आने वाले क्षेत्र : निपानिया, पिपल्याकुमार, कनाड़िया, टिगरिया राव, भिचौली हप्सी, बिचौली मर्दाना, नायता मुंडला, पालदा, लिंबोदी, बिलावली, फतनखेड़ी, कैलोद कर्ताल, निहालपुर, मुंडी, हुक्मा खेड़ी, सुखनिवास, अहीरखेड़ी, छोटा बांगड़दा, टिगरिया बादशाह, रेवती रेंज, बरदरा, भौंरासला, कुमेड़ी, भानगढ़, शक्कर खेड़ी, तलावली चांदा, अरंडिया, लसूडिया मोरी, माया खेड़ी और बड़ा बांगड़दा।
इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थित होटलों को भी अपने किचन शुरू करने की अनुमति दी गई है, लेकिन होम डिलीवरी ही कर सकेंगे। इसके साथ ही 50% स्टाफ के साथ 50 कमरे भी बाहर से आने वाले यात्रियों को ठहराने के लिए दे सकेंगे
इसी तरह जोन क्रमांक 1 जिसमें मध्य क्षेत्र यानी राजवाड़ा और उससे जुड़े बाजार आते हैं, उसमें कपड़ा बाजार, महारानी रोड, बर्तन बाजार, जेल रोड, शास्त्री मार्केट सियागंज व अन्य बाजारों में ऑड-इवन फार्मूला लागू किया जाएगा। इन क्षेत्रों में भी फोन पर ही ऑर्डर लेकर डिलीवरी करवाई जाएगी।
जोन 1 में आने वाले क्षेत्र : गंगवाल बस स्टैंड, एमओजी लाइन, महू नाका, लालबाग, कलेक्टर कार्यालय, गाड़ी अड्डा ब्रिज, जूनी इंदौर, सरवटे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, न्यू रेलवे स्टेशन, राजकुमार मिल ब्रिज, अग्निबाण प्रेस, पोलो ग्राउंड, मरीमाता चौराहा, लक्ष्मीबाई प्रतिमा स्थल, टाटा स्टील चौराहा (किला मैदान), कंडिल पुरा, बड़ा गणपति से गंगवाल बस स्टैंड के अंदर मध्य शहर का भाग।
जोन क्रमांक 1 ऑटो रिक्शा भी चल सकेंगे। निगम सीमा में ऑटो रिक्शाओं को अनुमति दी गई है, लेकिन अधिकतम दो सवारी ही रहेगी और चालक सहित दोनों सवारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ ही अन्य गतिविधियां अगले आदेश तक पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेंगी।