नए आदेश में हालांकि लोगों को कुछ अतिरिक्त राहत दी गई है, लेकिन अंतरराज्यीय बस परिवहन, सिनेमा हॉल, बार/पब, स्विमिंग पूल, सार्वजनिक सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम, शिक्षण संस्थान, जू और अन्य क्षेत्रों में प्रतिबंध जारी रहेगा।
सरकारी अधिसूचना में दी गई जानकारी के मुताबिक रात 9 बजे तक दुकानें और व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति होगी। पहले के आदेश में ये अनुमति रात 8 बजे तक थी। इसी तरह होटल, चाय की दुकान, बेकरी, सड़क किनारे की दुकानें आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खुल सकती है। इसके अतिरिक्त पुडुचेरी के लिए बस सेवाएं भी अब अपना परिचालन फिर से शुरू कर सकती हैं।