सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचएआई को लिखे पत्र में कहा है, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों को राज्य के भीतर और राज्यों में आवागमन के लिए जो छूट दी गई थी, उसी संबंध में एनएचएआई को गृह मंत्रालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए जरुरी कार्रवाई करनी चाहिए और टोल टैक्स की वसूली 20 अप्रैल, 2020 से की जानी चाहिए।
एनएचएआई के एक पत्र का उत्तर देते हुए, मंत्रालय ने कहा कि एनएचएआई ने 11 और 14 अप्रैल की अपनी चिट्ठियों में टोल टैक्स वसूली शुरू करने का कारण बताते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय ने व्यावसायिक एवं निजी प्रतिष्ठानों तथा विनिर्माण गतिविधियों सहित कई कार्यों को 20 अप्रैल से अनुमति दे दी है।
हालांकि परिवहन उद्योग से जुड़े ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए कहा है कि यह बहुत ही गलत है, सरकार चाहती है कि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति अबाध जारी रहे, और हमारा समुदाय तमाम बाधाओं के बावजूद ऐसा कर रहा है। एआईएमटीसी के तहत करीब 95 लाख ट्रक और परिवहन प्रतिष्ठान आते हैं। (भाषा)