budget 2024 Income tax slab : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि आयात शुल्क समेत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि आयकर स्लैब की दरें पहले की तरह बनी रहेगी।
पुरानी व्यवस्था के तहत कर दर - आयकर स्लैब कर दर शून्य से 2,50,000 रुपए कोई कर नहीं लगेगा। 2,50,001 से 5,00,000 रुपये 5 %, 5,00,001 से 10,00,000 रुपए तक 20%, 10,00,001 रुपए से अधिक 30% की दर से कर लगेगा।
इनकम टैक्स पैयर्स को नई आयकर स्लैब के अनुसार, शून्य से 3,00,000 रुपए तक कोई कर नहीं लगेगा। 3,00,001 से 6,00,000 रुपए 5%, 6,00,001 से 9,00,000 रुपए 10%, 9,00,001 से 12,00,000 रुपए 15% 12,00,001 से 15,00,000 रुपये 20% 15,00,001 से अधिक 30%
दोनों कर व्यवस्था में कर राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था के तहत आयकर कानून की धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति कर छूट के पात्र होंगे। वहीं पुरानी व्यवस्था के तहत कर का भुगतान करने वालों के लिए छूट की सीमा 5 लाख रुपए बनी हुई है।