अमेरिका में राजनयिक कर छूट कार्यक्रम के तहत वहां कार्यरत विदेशी अधिकारियों को बिक्री, उपयोग, रहने, खाना, एयरलाइन, गैस और बिजली कर से पात्र विदेशी अधिकारियों को छूट दी जाती है। यह छूट आमतौर पर विदेशी राजनयिकों और वाणिज्य दूतों को दी जाती है। इस सुविधा का लाभ अधिकारियों के आश्रितों को भी मिलता है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तानी दूतावास में इससे प्रभावित कर्मचारियों की संख्या 20 से कुछ अधिक है। विदेशी राजनयिकों, वाणिज्य दूतों तथा अन्य संबद्ध कर्मचारी सदस्यों को आमतौर पर कर छूट 2 अंतरराष्ट्रीय संधियों (राजनयिक संबंधों पर वियेना सम्मेलन तथा वाणिज्य दूत संबंधों पर वियेना सम्मेलन) पर आधारित है।
विदेश विभाग के प्रवक्ता ने 'द न्यूज' को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अमेरिकी राजनयिक मिशन से संबंधित कर छूट का मुद्दा लंबित था, हालांकि विभाग ने कहा कि दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं और मामले के सुलझने तथा कर विशेषाधिकार बहाल होने की उम्मीद है।
पिछले साल अमेरिका ने पारस्परिक आधार पर कदम उठाते हुए पाकिस्तानी राजनयिकों पर 1 मई से पाबंदी लगा दी थी। इसके तहत उन्हें तैनाती वाले शहर से 40 किलोमीटर के भीतर ही रहने की अनुमति थी। इससे पहले पाकिस्तान ने अमेरिकी राजनयिकों पर पाबंदी लगाई थी और उन्हें कबायली क्षेत्र और कराची में जाने पर प्रतिबंध लगाया था।