भारत समर्थक बैनर इस्लामाबाद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगाए गए थे लेकिन अभी तक केवल कोहसार थाना में ही मामला दर्ज किया गया है। मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा चांडियो की शिकायत के आधार पर पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 188 और 153 के तहत कोहसार पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है जिसके तहत छह माह की सजा का प्रावधान है।
पुलिस ने बुधवार को ब्ल्यू एरिया में पानाफ्लैक्स छपाई करने वाले व्यक्ति का पता लगा लिया। हिरासत में लेने के बाद उस व्यक्ति ने खुलासा किया कि गुजरावाला निवासी एक व्यक्ति ( जो खुद भी प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है) ने पाकिस्तान विरोधी बैनर तैयार करने का आदेश दिया था। पुलिस ने इस सिलसिले में इस संबंध में कुछ और लोगों को हिरासत में लिया है और प्रिंटिंग प्रेस को सील कर दिया है।