इस विधेयक के कानून बनने के बाद महिलाएं गर्भधारण करने के 12 सप्ताह बाद तक गर्भपात करा सकेंगी। इस अवधि के दौरान यदि महिला की जान अथवा स्वास्थ्य के खतरे या किसी गंभीर बीमारी की स्थिति में गर्भपात कराया जा सकेगा। आयरलैंड के कई सांसदों ने हालांकि इस विधेयक के पारित होने का पुरजोर विरोध किया लेकिन महिला संगठनों ने इसका स्वागत किया है।