खबर के मुताबिक जिया के वकील एकेएम एहसान-उर-रहमान ने कहा कि इस घटना को लेकर 2 अलग-अलग मामले दर्ज हैं जिसमें एक हत्या और दूसरा विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। 28 मई को मामला खारिज करने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जो अभी लंबित है। बीएनपी प्रमुख जिया ऑर्फनेज ट्रस्ट भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा काट रही हैं। उन्हें 8 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। (भाषा)