विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने पत्रकारों से कहा था कि हम राजनयिक माध्यमों से पाकिस्तानी पक्ष के संपर्क में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के आदेश के आधार पर, हमने तत्काल, प्रभावी और अबाधित राजनयिक पहुंच देने को कहा। उन्होंने कहा कि 'देखते हैं कि पाकिस्तान के पक्ष से हमें कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। जुलाई में हेग स्थित अदालत ने पाकिस्तान को भारत को बिना किसी देरी के जाधव तक राजनयिक पहुंच देने का आदेश दिया।
ईरान से किया था अपहरण : भारतीय नौसेना के 49 साल के सेवानिवृत्त अधिकारी जाधव को पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने ‘जासूसी और आतंकवाद’ के आरोप लगाकर अप्रैल 2017 में मौत की सज़ा सुनाई थी। भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया था, जहां वे नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक उद्देश्य से गए थे और उन पर गलत आरोप लगाए गए हैं। इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख किया था। (File photo)