पुलवामा के लेथपोरा में 14 फरवरी, 2019 को पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटकों से लदी अपनी कार से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और 8 अन्य घायल हुए थे।
आरोप पत्र रणबीर दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, विदेशी अधिनियम और जम्मू-कश्मीर सार्वजनिक संपत्ति (क्षति निवारण) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दाखिल किया गया था।
इस आतंकवादी हमले में शामिल 3 पाकिस्तानियों समेत 6 आतंकवादी अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए, जबकि जैश-ए-मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर समेत छह अन्य आतंकवादी अब भी फरार हैं। एनआईए के अनुसार, पुलवामा हमला आतंकवादी संगठन के पाकिस्तान स्थित नेतृत्व द्वारा रची गई एक सुनियोजित आपराधिक साजिश का नतीजा था।