वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यहां परिषद की 17वीं बैठक के बाद बताया कि मासिक रिटर्न भरने में समय-सीमा को कड़ाई से सिर्फ सितंबर से लागू किया जाएगा, जबकि जुलाई और अगस्त के लिए इसमें छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में एडवांस रूलिंग, अपील एवं पुनरीक्षण (रिविजन), आंकलन एवं ऑडिट, मुनाफाखोरी निरोधक नियमों और फंड सेटलमेंट नियमों तथा फॉर्म प्रारूपों को मंजूरी दी गई।
जेटली ने बताया कि होटलों के लिए भी जीएसटी की दर को अंतिम रूप दे दिया गया है। साढ़े सात हजार रुपए से ज्यादा दैनिक किराए वाले कमरों को 28 प्रतिशत की श्रेणी में रखा गया है जबकि दो हजार रुपए से साढ़े सात हजार रुपए तक के कमरों पर 18 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। पहले पांच हजार रुपए से ज्यादा किराये वाले कमरों को 28 प्रतिशत के स्लैब में रखने का प्रस्ताव था।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने बताया कि विस्तृत इनवॉयस के साथ जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के सिस्टम पर जुलाई का रिटर्न भरने के लिए 05 सितंबर तक का समय दिया गया है। अगस्त का रिटर्न अपलोड करने के लिए 20 सितंबर तक का समय दिया गया है। हालाँकि, उसके बाद समय सीमा का कड़ाई से लागू करते हुये हर महीने का रिटर्न अगले महीने की 10 तारीख तक भरना जरूरी होगा। (वार्ता)