केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने एक अधिसूचना में कहा कि केंद्रीय माल एवं सेवाकर नियम 2017 के तहत मार्च 2019 माह के लिए माल एवं सेवाओं की भेजी गई आपूर्ति अथवा दोनों का फार्म जीएसटीआर- 1 में ब्योरा साझा पोर्टल के जरिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 13 अप्रैल 2019 को अथवा इससे पहले भेजा जाना चाहिए।