यह मामला मई 2005 का है। उस समय दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस में संशोधन कर चार राज्यों महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तरप्रदेश में दूरसंचार ऑपरेटरों को अंतर सेवा क्षेत्र कनेक्टिविटी की अनुमति दी थी।
ट्राई के 24 अगस्त के आदेश के अनुसार आइडिया को मई 2005 से जनवरी, 2007 के दौरान ग्राहकों से अधिक शुल्क की वसूली के लिए टीसीईपीएफ में 2,97,90,173 रुपए जमा कराने का निर्देश दिया गया है। ट्राई के सलाहकार एसटी अब्बास के हस्ताक्षर वाले इस आदेश में यह राशि आदेश मिलने के 15 दिन के भीतर जमा कराने का निर्देश दिया गया है। (भाषा)