तिरंगे के अपमान पर सचिन, सानिया को राहत

बुधवार, 24 अगस्त 2011 (18:33 IST)
पुलिस ने मद्रास उच्च न्यायालय से कहा कि विदेशी सरजमीं पर कथित रूप से तिरंगा का अपमान करने के मामले में केन्द्र की इजाजत के बगैर क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और टीवी प्रस्तोता मंदिरा बेदी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है।

पुलिस ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के समक्ष जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए कहा, ‘नहीं। केन्द्र सरकार की मंजूरी के बगैर यह संभव नहीं है।’ पुलिस ने कहा कि शिकायत में आरोपित कोई व्यक्ति ना तो तमिलनाडु का है और ना ही शिकायत की तिथि को या बाद मे उपलब्ध था।

यह जवाबी हलफनामा अधिवक्ता बी. स्टालिन की एक याचिका के जवाब में कल दाखिल किया गया। स्टालिन ने अपनी याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि वह किसी पुलिस निरीक्षक को राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 और प्रतीक एवं नाम (अनुचित उपयोग रोकथाम) अधिनियम, 1950 के तहत क्रिकेटर सचिन तेंडुलकर, टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और टीवी प्रस्तोता मंदिरा बेदी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दे। (भाषा)

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