नई दिल्ली। एनआईए कोर्ट ने भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकुर के चुनाव लड़ने से रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
एनआईए कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हमारे पास किसी को भी चुनाव लड़ने से रोकने का अधिकार नहीं है। अत: हम इस मामले में दखल नहीं दे सकते। इस मामले में चुनाव आयोग ही कोई फैसला ले सकता है।
एनआईए कोर्ट ने एनआईए पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि साध्वी के खिलाफ सबूत नहीं थे तो फिर उनके खिलाफ चार्जशीट ही क्यों दाखिल की गई।
इस आधार पर अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ अर्जी को नकार दिया। उल्लेखनीय है कि साध्वी ठाकुर ने मंगलवार को ही नामांकन दाखिल किया है।
दूसरी ओर, बाबरी मस्जिद समेत अन्य मुद्दों पर साध्वी के विवादित बयानों को मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है और उन्हें नोटिस जारी किया है। बताया जा रहा है कि आयोग बुधवार शाम तक इस मामले में फैसला ले सकता है।