नई दिल्ली। ममता बनर्जी का 'आपत्तिजनक' मीम सोशल मीडिया पर शेयर करने के लिए गिरफ्तार भाजपा कार्यकर्ता प्रियंका शर्मा को सोमवार को रिहा ना करने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में प्रियंका की गिरफ्तारी मनमानी है। अगर उसे रिहा नहीं किया गया तो अवमानना का मामला शुरू करेंगे।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उसे सुबह 9.40 पर रिहा किया गया और वह रातभर जेल में रहीं। बता दें, सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को प्रियंका शर्मा को जमानत दी थी।
कोर्ट को पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि डीजी जेल के मुताबिक उसे 9.40 बजे रिहा किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये आदेश कल जारी किया गया था, उसे कल रिहा क्यों नहीं किया गया? पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि ये आदेश शाम पांच बजे मिला था, जेल मैन्यूअल के चलते रिहाई नहीं हो पाई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि कि क्या जेल मैन्यूअल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बड़ा है?