खरगोन में १०.४.२२ को हुई हिंसा में लोक व निजी सम्पत्ति की नुक़सानी के दावों का आँकलन और उपद्रवकारियों से वसूली कर जिनका नुक़सान हुआ है उनको भुगतान किए जाने हेतु अधिनियम की धारा ४ अंतर्गत पहली बार claims tribunal की अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित।#claims#khargone@CMMadhyaPradesh pic.twitter.com/l5kW1mcRPp
— Indore Commissioner (@comindore) April 12, 2022