भोपाल। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन में गृहमंत्रालय की तरफ से कुछ ढील दिए जाने के बाद मध्यप्रदेश में दुकानों को खोलने की छूट देने का फैसला शिवराज सरकार ने लिया है। रविवार से गांव और शहरों में शर्तो के साथ दुकानें खोले जाने के फैसले की जानकारी खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में मोहल्लों की आवश्यक वस्तुओं की दुकानें रविवार से पूरी तरह खोल दी जाएगी। हलांकि कोरोना के संक्रमण के चलते हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट वाले इलाकों में यह छूट नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब भी मेन मार्केट के साथ सिनेमाघर, मॉल, जिम, होटल, ब्यूटी पार्लर, सैलून पूरी तरह बंद रहेंगे और इनको खोलने की कोई छूट नहीं दी जा रही है। इसके साथ हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट एरिया में कोई भी दुकानें नहीं खोली जाएगी। इस दौरान सभी सुरक्षात्मक उपायों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा।
वहीं रविवार यानि कल से प्रदेश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें खोले जाने के फैसले की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने दी है। यदि कोई गांव कंटेनमेंट एरिया में है तो वहां दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए प्रत्येक जिले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का गठन किया गया है, यह क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप अपने जिले की परिस्थितियों को देखते हुए दुकानों को खोलने या ना खोलने का फैसला कर सकते हैं।
भोपाल इंदौर समेत 6 जिलों में छूट नहीं – कोरोना से बुरी तरह प्रभावित भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, धार, खरगोन जिले में दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। इससे पहले भोपाल और इंदौर कलेक्टर ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनके इलाके में अभी कोई ढील नहीं दी जाएगी।