जिस फोटो को फेसबुक पर पोस्ट किया गया है, वह फोटो पिछले दिनों मीडिया में सुर्खियों में रहा, जिसमें योगी आदित्यनाथ महिलाओं के साथ आपत्तिजनक अवस्था में दिखाई दे रहे हैं।
थाना प्रभारी ने बताया कि गौतमपुरा के स्थानीय लोगों की शिकायत पर जांच के बाद मंसूरी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 292 (अश्लील चित्र को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक फोटो फेसबुक पर डालने वाला आरोपी फरार हो गया है।
पुलिस के अनुसार जब मंसूरी गिरफ्तार हो जाएगा, तब उससे पूछताछ होगी कि आखिर वह आपत्तिजनक फोटो उसे किसने भेजा था। पुलिस फोटो भेजने वाले को भी आरोपी बनाएगी। गौतमपुरा पुलिस ने बताया कि कट्टर हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ की गंदी फोटो आरोपी ने 23 मार्च के दिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर पोस्ट करके सार्वजनिक रूप से दुष्प्रचार किया था