इसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज की गई और आरोपी चालक संजय रेड्डी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार) और 65 (2) (बारह वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के लिए सजा) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
ठाणे जिले के बदलापुर में अगस्त में एक स्कूल में एक सफाई कर्मचारी ने 4 वर्षीय दो बच्चियों का यौन उत्पीड़न किया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। आरोपी अक्षय शिंदे को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। 23 सितंबर को पुलिस के साथ कथित मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई थी।