टैक्स में वेतनभोगियों को होगी 40000 तक की बचत

गुरुवार, 10 जुलाई 2014 (21:32 IST)
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नई दिल्ली। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को पेश बजट में वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत देते हुए आयकर छूट की सीमा दो से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए कर दी है। इसके अलावा कर में बचत के लिए निवेश छूट की सीमा भी 50000 रुपए की बढ़ोतरी के साथ डेढ़ लाख रुपए की गई है। इन रियायतों से कोई व्यक्तिगत आयकरदाता 40000 रुपए तक की बचत कर सकता है।

बजट 2014-15 में आयकर छूट की सीमा को 2 से 2.5 लाख रुपए किया गया है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से अधिक) को अब 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। अभी तक यह सीमा 2.5 लाख रुपए थी।

इसी के साथ जेटली ने निवेश छूट की सीमा भी एक से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपए की है। यानी कर बचाने के लिए आयकरदाता अब डेढ़ लाख रुपए तक निवेश कर सकेंगे। आयकर कानून की धारा 80 सी के तहत सूचीबद्ध योजनाओं मसलन लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) जीवन बीमा, मियादी जमा और भविष्य निधि (पीएफ) में यह निवेश किया जा सकता है।

घर के लिए कर्ज लेने वाले लोगों के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर कर लाभ की सीमा को भी मौजूदा के डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए किया गया है। आयकर छूट की सीमा व निवेश छूट की सीमा में बढ़ोतरी से किसी व्यक्ति को अधिकतम 39,655 रुपए की बचत होगी, जिसमें अधिभार लागू होगा।

ऐसे लोग जिनकी सालाना शुद्ध आय 3 लाख रुपए है, वे आज प्रदान की गई राहत से करों में 5,150 रुपए की बचत कर सकेंगे। वहीं 5 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले व्यक्ति को 80सी के तहत कटौती को जोड़ने के बाद 10,300 रुपए तक की बचत होगी।

केपीएमजी द्वारा की गई गणना के अनुसार 10 लाख रुपए सालाना आय वाला व्यक्ति 15,450 रुपए तक का कर बचा सकेगा। एक अनुमान के अनुसार इन प्रस्तावों से 2 करोड़ आयकरदाताओं को फायदा होगा।

इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों (60 साल से ऊपर और 80 साल से कम) के लिए आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर ढाई से तीन लाख रुपए की गई है। वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, मैं अधिभार में किसी तरह के बदलाव का प्रस्ताव नहीं कर रहा हूं। सभी करदाताओं के लिए शिक्षा उपकर 3 प्रतिशत जारी रहेगा।

ऐसे में अब ढाई से 5 लाख रुपए की आय पर 10 प्रतिशत की दर से कर लगेगा। 10 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 20 प्रतिशत व 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर कर की दर 30 प्रतिशत होगी।

डेलायट हास्किंस एंड सेल्स के भागीदार तपाती घोष ने कहा कि जहां अधिभार लागू नहीं है वहां अधिकतम कर की बचत 36,050 रुपए होगी। जहां अधिभार लागू है वहां अधिकतम बचत 39,655 रुपए होगी। (भाषा)

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