स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस को मिला दाऊद कनेक्शन
बुधवार, 29 मई 2013 (07:29 IST)
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नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस दिल्ली की एक अदालत में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम का पहलू ले आई है । हालांकि अदालत ने निलंबित क्रिकेटर एस श्रीसंथ को दो दिन के लिए और रिमांड पर देने की पुलिस की मांग को खारिज करते हुए उन्हें तिहाड़ जेल में भेज दिया।
रिमांड के लिए सुनवाई पर दलील के दौरान वरिष्ठ लोक अभियोजक राजीव मोहन ने अदालत से कहा कि विभिन्न कॉल को टैप करने से इस बात का संकेत मिलता है कि इस प्रकरण में कई बड़े नाम शामिल होंगे क्योंकि दाऊद को कॉल किए गए है।
पुलिस ने कहा कि कुछ गुम कड़ियां हैं और वे इस पर काम कर रहे हैं।
अभियोजक ने कहा कि हम समूचे प्रकरण की कड़ियां नहीं जोड़ पा रहे हैं जिसे बेहद शीघ्र साबित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कुछ बड़े नाम भी इसमें शामिल हैं जिसका मैं इस चरण में खुलासा नहीं कर सकता हूं और वे डी कंपनी के नियमित संपर्क में थे।
दिल्ली पुलिस ने श्रीसंथ की पुलिस हिरासत इस आधार पर बढ़ाने की मांग की कि मुंबई में उनकी गिरफ्तारी के तुरंत बाद सह आरोपी जीजू जनार्दन ने अपने एक साझा मित्र अभिषेक शुक्ला के जरिए क्रिकेटर के होटल में कमरे को साफ करने के लिए उसे दो लाख रुपए दिए।
हालांकि, अदालत श्रीसंथ को पुलिस हिरासत में देने की पुलिस की इस दलील से प्रभावित नहीं हुई। श्रीसंथ पहले ही 12 दिन पुलिस हिरासत में बिता चुके हैं।
अदालत ने जांच अधिकारियों की श्रीसंथ की पुलिस हिरासत मांगने के लिए कोई नया आधार नहीं दिखाने के लिए खिंचाई की। अदालत ने कहा कि उसे दो दिन के लिए आपके आतिथ्य के लिए क्यों सौंपा जाना चाहिए।
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपी श्रीसंथ को इन कृत्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, जो उसके सामने नहीं हुआ। मेरी सोची समझी राय है कि अगर श्रीसंथ की हिरासत और बढ़ाई गई तो यह न्यायिक प्रक्रिया की निष्फलता होगी। श्रीसंथ को चार जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उसी दिन उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।
श्रीसंथ के अतिरिक्त अदालत ने उसकी टीम के साथी खिलाड़ी अजीत चंदीला, सट्टेबाज अश्विनी अग्रवाल और चंद्रेश पटेल को भी चार जून तक तिहाड़ जेल में भेज दिया, जब पुलिस ने कहा कि हिरासत में उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है।
श्रीसंथ की हिरासत पर दलील के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव मोहन ने कहा था कि शुक्ला के साथ उसका सामना कराए जाने और धन बरामद किए जाने की आवश्यकता है। शुक्ला मंगलवार को ही जांच में शामिल हुआ है। उन्होंने कहा कि श्रीसंथ के होटल के कमरे से कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी शुक्ला ने हटाए हैं।
अदालत ने हालांकि कहा कि इस तथ्य की पुष्टि के लिए कुछ भी नहीं है और अभियोजन की दलील सिर्फ संभाव्यता पर आधारित लगती है। श्रीसंथ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने पुलिस हिरासत की मांग का यह कहते हुए विरोध किया कि यह पूरी तरह अनुचित है क्योंकि उनके मुवक्किल से 12 दिन तक पुलिस हिरासत में पूछताछ की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पुलिस हिरासत के आधार पूरी तरह अपुष्ट हैं।
इस बीच, अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे आरोपी अश्विनी को मुंबई की अदालत के समक्ष पेश करें। मुंबई की अदालत ने उसके खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। अदालत ने यह भी कहा कि उसे चार जून से पहले वापस लाया जाना चाहिए। (भाषा)