voter ID : 2 अलग-अलग राज्यों में मतदाताओं को एक जैसे मतदाता पहचानपत्र नंबर जारी किए जाने की खबरों के बीच, निर्वाचन आयोग ने रविवार को कहा कि एक जैसे नंबर का मतलब यह नहीं कि वे फर्जी मतदाता हैं। निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि कुछ मतदाताओं के मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) नंबर समान हो सकते हैं, लेकिन जनसांख्यिकीय विवरण, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र सहित अन्य विवरण अलग-अलग हैं।
चुनाव आयोग ने कहा कि ईपीआईसी नंबर चाहे जो भी हो, कोई भी मतदाता अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अपने निर्धारित मतदान केंद्र पर ही वोट डाल सकता है, जहां वह मतदाता सूची में पंजीकृत है। इसके अलावा वह कहीं और मतदान नहीं कर सकता।
निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार, ईआरओएनईटी एक जैसी प्रविष्टियों को हटाकर और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होने वाले मतदाताओं को शामिल करके चुनावी प्रणाली को बनाए रखने में निर्वाचन अधिकारियों को मदद करता है।
इसने कहा कि किसी भी शंका को दूर करने के लिए, आयोग ने निर्णय लिया है कि पंजीकृत मतदाताओं को विशिष्ट ईपीआईसी नंबर आवंटित करना सुनिश्चित किया जाए। एक जैसे ईपीआईसी नंबर के किसी भी मामले को एक विशिष्ट ईपीआईसी नंबर आवंटित करके ठीक किया जाएगा।