रिजर्व बैंक ने शनिवार को एक बयान में कहा कि रिजर्व बैंक यह स्पष्ट करता है कि 1 जून 2017 को आधिकारिक गजट में प्रकाशित मनी लांड्रिंग रोकथाम (अभिलेखों का अनुरक्षण) दूसरे संशोधित विनियम के नियमों के तहत बैंक खातों को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। उसने आगे कहा कि ये नियम सांविधिक हैं और ऐसे में बैंकों को बिना कोई अन्य निर्देश की प्रतीक्षा किए इस पर अमल करना है।
सरकार ने बैंक खातों को खोलने तथा 50 हजार रुपए या इससे अधिक के लेन-देन के लिए इस साल जून में आधार को अनिवार्य कर दिया था। मौजूदा बैंक खातों को भी 31 दिसंबर से पहले आधार से जोड़ देने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं कर पाने पर बैंक खाते का परिचालन बंद कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने 2017 के बजट में एक से अधिक पैन कार्ड रखकर करों की चोरी करने वाले लोगों पर शिकंजा कसने के लिए पैन के साथ आधार जोड़ना अनिवार्य किया था। (भाषा)