प्राधिकरण ने आधार के उपयोग पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद इस मामले में कानूनी सलाह लेने के बाद बैंकों को पत्र लिखा है और स्पष्ट किया कि कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार का इस्तेमाल किया जा सकता है। न्यायालय ने हाल में अपने निर्णय में निजी कंपनियों को सत्यापन के लिए आधार का उपयोग करने से रोका था लेकिन सरकारी कल्यणकारी योजनाओं में आधार के प्रयोग की छूट दे रखी है।
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने कहा, 'आधार के डिजिटल हस्ताक्षर वाले इलेक्ट्रॉनिक रूप से बिना कागजी दस्तावेज के विकल्प उपलब्ध हैं। इनसे हमारे सर्वर पर जाए बिना भी ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है। इन माध्यमों से बैंक अन्य ग्राहकों को भी निर्बाध तरीके से डिजिटल रूप से सेवाएं दे सकते हैं।' पांडे ने इस बात की पुष्टि कि प्राधिकरण ने अपने विचार बैंकों को भेज दिए हैं।