यूआईडीएआई के आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि गत 14 जुलाई को जारी दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा और आधार (पंजीयन एवं अपडेट) नियम 2016 के तहत बैंकों को अपनी 10 प्रतिशत शाखाओं में आधार पंजीयन केन्द्र शुरू करने होंगे और यदि ऐसा नहीं होगा तो प्रत्येक शाखा 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।