केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968, (1968 का 50) के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन के बाद एक अधिसूचना के माध्यम से यह घोषणा की गई।
गौरतलब है कि सरकार ने पिछले साल 14 जून को थलसेना, नौसेना और वायुसेना में सैनिकों की भर्ती के लिए अग्निपथ नामक योजना की घोषणा की थी। इसके तहत सैनिकों की भर्ती चार साल की लघु अवधि के लिए संविदा आधार पर की जा रही है। योजना के तहत भर्ती होने वाले सैनिकों को अग्निवीरों के नाम से जाना जाएगा।