गुजरात में 188 हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के बाद अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) लाखों शरणार्थियों को उनके अधिकार तथा न्याय देने के लिए है। उन्होंने मुस्लिमों को भी आश्वासन दिया कि सीएए में किसी की भी नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि यह नागरिकता देने के बारे में है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस तथा उसके सहयोगियों की पिछली सरकारों की तुष्टिकरण की नीति के कारण शरण के लिए देश में आए लोगों को उनका अधिकार और न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में विभाजन के वक्त 27 प्रतिशत हिंदू थे लेकिन आज वे महज नौ फीसदी हैं क्योंकि उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour