शीर्ष अदालत ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश सरकार से कहा था कि वह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य द्वारा सुझाए गए एहतियाती उपायों से सहमत नहीं है और कहा था कि जब तक वह संतुष्ट न होगी कि कोविड-19 के कारण कोई मृत्यु नहीं होगी, वह उन्हें अनुमति नहीं देगी।
पीठ ने अपने आदेश में कहा, उन्होंने (दवे) हालात की फिर से समीक्षा के बाद अदालत को सूचित किया है कि राज्य सरकार को अब संबंधित राज्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली बारहवीं कक्षा की परीक्षा को रद्द करने की सलाह दी गई है। हम उस बयान को रिकॉर्ड में रखते हैं।
पीठ ने कहा, अंत भला तो सब भला के साथ हम इस कार्यवाही को बंद कर रहे हैं। साथ ही जोड़ा कि राज्य ने जो फैसला किया है, वह सबके लिए फायदेमंद है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने गुरुवार को अपने निर्देश में दोहराया था कि सभी राज्य बोर्ड 31 जुलाई तक कक्षा 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन के नतीजे घोषित कर देंगे।(भाषा)