बाबा रामदेव पर 11 लाख का जुर्माना

बुधवार, 14 दिसंबर 2016 (16:09 IST)
देहरादून। हरिद्वार में एक स्थानीय अदालत ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद की पांच उत्पादन इकाइयों पर उसके उत्पादों के ‘गलत प्रचार एवं भ्रामक विज्ञापन’ के मामले में 11 लाख रपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम ललित नारायण मिश्रा की अदालत ने कंपनी से एक माह के भीतर जुर्माना भरने को कहा।



खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेंद्र पांडे ने अगस्त 2012 में दिव्य योग मंदिर के पतंजलि स्टोर पर छापा मारकर कच्ची घानी सरसों तेल, नमक, बेसन, शहद और पाइनएप्पल जेम के चार-चार सैंपल भरे थे। प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण में असफल रहने के बाद दर्ज कराया गया था।

अदालत ने कहा कि पतंजलि आयुर्वेद को गलत प्रचार का दोषी पाया गया क्योंकि कंपनी ने दर्शाया है कि उसके उत्पादों का उत्पादन उसकी अपनी इकाइयां करती हैं जबकि उनका निर्माण कहीं और होता है।

रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला से आई जांच रिपोर्ट के आधार पर नवंबर 2012 में अपर जिलाधिकारी न्यायालय में इस संबंध में वाद दायर किया गया। न्यायालय ने सरसों के तेल की मिस ब्रांडिंग पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, पाइन एप्पल जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख यानी कुल 11 लाख का जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की अदाएगी न करने पर इसकी भूराजस्व से इसकी वसूली की जाएगी। न्यायालय आदेश में कहा कि इन उत्पादों को बनाने वाली कंपनी तीस दिन के भीतर इस मामले में खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण में अपील करने का अधिकार होगा। (एजेंसी) 

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