पुलिस ने कहा है कि 6 शीर्ष रेसलर्स की शिकायतों की अब तक की जांच के आधार पर WFI अध्यक्ष पर केस चलाया जा सकता है और यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए सिंह, केस चलाए जाने और सजा के हकदार हैं।
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून की चार्जशीट में सेक्शन 506 (आपराधिक धमकी), 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाना), 354 ए (यौन उत्पीड़न) और 354 डी (पीछा करना) लगाते हुए यह भी कहा गया है कि बताया गया है कि एक मामले में बृजभूषण सिंह शरण सिंह की ओर से उत्पीड़न लगातार जारी था।
6 मामलों में से 2 में बृजभूषण पर सेक्शन 354, 354ए और 354डी के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि चार मामले सेक्शन 354 और 354ए के तहत हैं। इनमें पांच साल तक जेल की सजा का प्रावधान है।
गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस (Delhi police)ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न केस में जांच के लिए 5 देशों के कुश्ती महासंघों को पत्र लिखकर वीडियो-फोटो आदि जानकारी मांगी थी। महिला रेसलर्स ने सिंह पर इंडोनेशिया, बुल्गारिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया और किर्गिस्तान में आयोजित टूर्नामेंट के दौरान यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।