उन्होंने कहा, आपराधिक कानूनों में सुधार के लिए सुझाव देने के लिए राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, दिल्ली के कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी।
उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने आपराधिक कानूनों में व्यापक संशोधनों के संबंध में राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल और प्रशासक, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, विभिन्न उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, विभिन्न राज्यों की बार काउंसिल, विभिन्न विश्वविद्यालयों व विधि संस्थानों से भी सुझाव मांगे हैं।