मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी इस परामर्श में कहा गया है, टेलीविजन चैनलों पर व्यक्तियों के शव, घायल लोगों के चित्र व वीडियो, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित लोगों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं के वीडियो प्रसारित किए गए...।
मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों को सख्त सलाह दी है कि अपराध, दुर्घटनाओं और हिंसा की घटनाओं के प्रसारण के लिए वे अपनी प्रणाली को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) कानून के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता के अनुरूप मजबूत करें।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)