कोर्ट ने कहा है कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ कोयला घोटाले के आरोपियों के साथ साठगांठ करने का मामला बनता है और उनकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायाल ने कहा कि सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक एमएल शर्मा की समिति ने पहली नजर में पाया कि सिन्हा ने कोयला घोटाले की जांच प्रभावित करने का प्रयास किया है।