गौरतलब है कि ई-वे बिल एक फरवरी से लागू किया जाने का सरकार ने एलान किया था लेकिन इसका पोर्टल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है जिससे कारोबारियों को भारी दिक्कत हो रही है। सरकार का कहना है कि ट्रांसपोर्टरों को 50 हजार रुपए से ज्यादा का सामान एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए ई-वे बिल अनिवार्य है। इससे पारदर्शिता आएगी और कर चोरी रोकी जा सकेगी।