जीआरएपी के चौथे चरण के प्रभावी होने के साथ ही राजमार्गों और फ्लाईओवर जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक रहेगी। सोमवार को शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 379 रहा जो रात करीब 10 बजे 400 को पार कर गया।
जीआरएपी के चौथे चरण के प्रतिबंधों के अनुसार दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में कक्षा 6-9 और 11वीं के छात्रों के लिए कक्षाएं हाइब्रिड मोड (भौतिक और ऑनलाइन) में संचालित होनी चाहिए। चरण-3 के तहत कक्षा पांचवीं तक की कक्षाओं को हाइब्रिड मोड में स्थानांतरित करना आवश्यक है।
चौथा चरण लागू होने पर सरकारी और निजी कार्यालयों को केवल 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय में काम करने की अनुमति देने का निर्णय लेना चाहिए, जबकि शेष कर्मचारी घर से काम करेंगे। राज्य कॉलेज, गैर-जरूरी व्यवसाय बंद करने और वाहनों पर सम-विषम प्रतिबंध लागू करने जैसे अतिरिक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं।