DGCA strict on Ahmedabad plane crash: विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए (DGCA) ने चालक दल के उड़ान कार्य समय सीमा (एफडीटीएल) मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस भेजा है। इसके साथ ही डीजीसीए ने क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से जुड़ी लापरवाहियों को गंभीरता से लेते हुए तीन वरिष्ठ अधिकारियों को सभी संबंधित जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दिया है।
बताया जा रहा है कि ये तीनों अधिकारी ये तीनों अधिकारी ऑपरेशनल चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं और अब इन्हें किसी भी क्रू मैनेजमेंट वर्क से दूर रखा जाएगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया गया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ आंतरिक अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए साथ ही इसकी प्रगति की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर संस्था को सौंपी जाए।
एयर इंडिया को चेतावनी : दरअसल, 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद, DGCA ने यह फैसला लिया है। नियामक ने एयर इंडिया से कहा है कि वह अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रियाओं में सुधार करे ताकि भविष्य में इस तरह की चूक फिर न हो। डीजीसीए ने यह भी कहा है कि उड़ान सुरक्षा को लेकर अब कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
और क्या है नोटिस में : नोटिस के अनुसार ये उल्लंघन 16 और 17 मई को एयरलाइन की बेंगलुरु-लंदन उड़ानों की जांच के दौरान पाए गए, जहां एफडीटीएल 10 घंटे की सीमा से अधिक था। डीजीसीए ने नोटिस में नागर विमानन आवश्यकता (सीएआर खंड सात, श्रृंखला जे भाग तीन) के उल्लंघन का हवाला देते हुए कहा कि एक मौके पर जांच के दौरान, यह पाया गया कि एयर इंडिया के जवाबदेह प्रबंधक ने 16 मई 2025 और 17 मई 2025 को बेंगलुरु से लंदन (एएल133) के लिए दो उड़ानें संचालित कीं, जिनमें से दोनों ने 10 घंटे की निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार कर लिया। नोटिस पर एयर इंडिया की टिप्पणियों की प्रतीक्षा की जा रही है।
नियामक ने नोटिस में कहा कि एयर इंडिया लिमिटेड के जवाबदेह प्रबंधक प्रावधानों और अनुपालन आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने में विफल रहे हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया से सात दिनों के भीतर यह बताने को कहा है कि नोटिस के अनुसार, इन उल्लंघनों के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।