उल्लेखनीय है वर्ष 2014 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इन टॉवर्स को गिराने का आदेश दिया थे। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही माना है।
कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि जिन भी लोगों ने इन सुपरटेक ट्विन टॉवर्स में फ्लैट लिए थे, उनको 12 फीसदी ब्याज के साथ रकम लौटाई जाए। इसके साथ ही इन टॉवर्स को तोड़ते समय आसपास की इमारतों को भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।